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Home»Breaking News

ट्रंप को झटका : जन्मजात नागरिकता के आदेश पर कोर्ट ने लगाई रोक, जानें जज ने क्या कुछ कहा

Nishant Manoj SharmaBy Nishant Manoj SharmaJanuary 24, 2025
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OO अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने नागरिकता से जुड़ी नियमों में बदलाव किया था। उनके इस फैसले के तहत, अब दूसरे देशों के नागरिकों के बच्चों को अमेरिका में जन्म लेते ही नागरिकता नहीं मिलेगी, जिस पर कोर्ट ने रोक लगा दी है।

TTN Desk

अमेरिका की एक कोर्ट ने गुरुवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस आदेश पर रोक लगा दी, जो बर्थ राइट के आधार पर नागरिकता देने की प्रक्रिया को समाप्त करने से जुड़ा था। वाशिंगटन के जिला न्यायाधीश जॉन कॉफनर ने ट्रंप के इस कार्यकारी आदेश को असंवैधानिक घोषित किया और इसके क्रियान्वयन पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया। इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्रंप ने कहा कि वह अदालत के इस निर्णय के खिलाफ अपील करेंगे।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, फेडरल कोर्ट के जस्टिस जॉन कॉफनर ने वाशिंगटन राज्य के अटॉर्नी जनरल निक ब्राउन और डेमोक्रेटिक पार्टी के नेतृत्व वाले अन्य राज्यों के आपातकालीन अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। इस फैसले के तहत कानूनी चुनौती की प्रक्रिया के लिए अगले 14 दिनों तक आदेश को स्थगित रखा जाएगा।

जस्टिस कॉफनर ने इस मामले में गहरी चिंता जाहिर की और पूछा कि जब इस आदेश पर हस्ताक्षर का निर्णय लिया जा रहा था, तो वकील कहां थे। फिलहाल कोर्ट के इस फैसले से संबंधित आदेश पर अस्थायी रोक लग गई है।

O आदेश की वैधता पर जताई हैरानी

जस्टिस कॉफनर ने अदालत में अपने बयान के दौरान कहा कि वे पिछले 40 वर्षों से बेंच पर हैं, लेकिन उन्हें ऐसा कोई अन्य मामला याद नहीं आता जिसमें उठाए गए सवाल इतने स्पष्ट रहे हों। उन्होंने आदेश पर हस्ताक्षर के समय वकीलों की भूमिका पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि हस्ताक्षर का निर्णय लिया गया तब, वकील कहां थे।

O संविधान के 14वें संशोधन का उल्लंघन

इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, “बिलकुल, हम इसके खिलाफ अपील करेंगे।”वहीं, जस्टिस जॉन कॉफनर ने यह टिप्पणी की कि राष्ट्रपति का आदेश ‘स्पष्ट रूप से असंवैधानिक’ है। डेमोक्रेटिक पार्टी के नेतृत्व वाले राज्य ने यह आरोप लगाया है कि ट्रंप का आदेश संविधान के 14वें संशोधन का उल्लंघन करता है।

O नकरात्मक परिणामों का करना पड़ेगा सामना

अमेरिका के संविधान का 14वां संशोधन अमेरिकी धरती पर जन्मे सभी बच्चों को नागरिकता का अधिकार प्रदान करता है, जिसमें अप्रवासी माता-पिता के बच्चों को भी यह अधिकार मिलता है। वाशिंगटन के वकील लेन पोलोजोला का कहना है कि आजकल देशभर में कई ऐसे बच्चे पैदा हो रहे हैं जिनकी नागरिकता पर सवाल खड़े हो गए हैं। इस स्थिति में, नागरिकता से वंचित इन बच्चों को कई नकरात्मक परिणामों का सामना करना पड़ सकता है।

पोलोजोला ने कहा कि ट्रंप प्रशासन ने न केवल अपने निर्णय में संभावित नुकसानों की अनदेखी की, बल्कि यह नुकसान उस आदेश का उद्देश्य लगता है। व्यक्तियों पर प्रभाव के अलावा, वाशिंगटन और अन्य राज्यों का कहना है कि जन्मसिद्ध नागरिकता को समाप्त करने से राज्य कार्यक्रमों पर वित्तीय और तार्किक बोझ पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इन बच्चों को अब वे लाभ नहीं मिलेंगे, जो आमतौर पर अमेरिकी नागरिकों को मिलते हैं।

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