अब ये भी… : “उर्दू” के इस्तेमाल पर हिंदी न्यूज़ चैनलों को नोटिस,जानिए क्या है मामला ?

TTN डेस्क

नई दिल्ली: सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने पाँच प्रमुख हिंदी समाचार चैनलों, टीवी9 भारतवर्ष, आजतक, एबीपी, जी न्यूज़ और टीवी18 को नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई ठाणे, महाराष्ट्र के निवासी एस.के. श्रीवास्तव की शिकायत के आधार पर की गई है।

0 शिकायत का आधार

श्रीवास्तव ने 9 सितंबर 2025 को सीपीग्राम्स (CPGRAMS) पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि ये चैनल, जो खुद को हिंदी चैनल कहते हैं, अपने प्रसारण में लगभग 30% तक उर्दू शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उनका कहना है कि इस तरह से ये चैनल दर्शकों को गुमराह कर रहे हैं। श्रीवास्तव ने मांग की थी कि इन चैनलों को भाषा विशेषज्ञ नियुक्त करने और उनकी रिपोर्ट सार्वजनिक करने के लिए बाध्य किया जाए, ताकि हिंदी भाषा के सही इस्तेमाल को सुनिश्चित किया जा सके।

0 मंत्रालय की प्रतिक्रिया

इस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, मंत्रालय के अवर सचिव नवनीत कुमार ने 18 सितंबर को सभी पाँचों चैनलों को पत्र भेजा। इस पत्र में कहा गया है कि शिकायत के आलोक में केबल टेलीविज़न नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2025 के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। चैनलों को आदेश दिया गया है कि वे 15 दिनों के भीतर इस शिकायत पर लिए गए अपने फैसले की जानकारी मंत्रालय और शिकायतकर्ता दोनों को दें।

0 शिकायतकर्ता का उद्देश्य

‘द वायर हिंदी’ से बातचीत में श्रीवास्तव ने कहा कि उनका उद्देश्य हिंदी भाषी युवाओं को रोजगार दिलाना भी है। उन्होंने बताया कि ‘तशरीफ़ रखिए’ या ‘सैलाब’ जैसे उर्दू शब्दों को आम हिंदी भाषी दर्शक आसानी से नहीं समझ पाते, जिससे भाषा का सही प्रवाह बाधित होता है।

0 शिकायत की स्थिति

यह शिकायत, जो 21 दिनों की निर्धारित समय सीमा से पहले ही 19 सितंबर को ‘केस क्लोज़्ड’ के रूप में दर्ज कर दी गई है, इस बात को दर्शाती है कि मंत्रालय ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। नए नियमों के अनुसार, शिकायतों का निपटान अब 30 दिनों की बजाय 21 दिनों में करना अनिवार्य है।