00 बलात्कार मामले में दोषी,5 लाख का जुर्माना भी।
TTN Desk
बेंगलुरु, 2 अगस्त 2025: कर्नाटक की एक विशेष अदालत ने हासन लोकसभा सीट से पूर्व सांसद और पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना को बलात्कार के एक मामले में शुक्रवार को दोषी ठहराया था। जिसकी सजा का ऐलान आज शनिवार को किया गया।कोर्ट ने प्रज्वल को आजीवन कारावास और 5 लाख का अर्थ दंड भी किया है।
बेंगलुरु में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत के न्यायाधीश संतोष गजानन भट ने यह फैसला सुनाया।
0 फैसला सुनते ही रो पड़ा था आरोपी
फैसला सुनाए जाने के बाद प्रज्वल रेवन्ना अदालत कक्ष में भावुक हो गए और फूट-फूटकर रोने लगे। कोर्ट से बाहर निकलते समय भी उनकी आंखों में आंसू थे। यह मामला तब सुर्खियों में आया था जब 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान बेंगलुरु और आसपास के इलाकों में पेन ड्राइव के जरिए हजारों अश्लील वीडियो सामने आए, जिनमें प्रज्वल रेवन्ना पर कई महिलाओं के साथ यौन शोषण का आरोप लगा।
0 पावरफुल परिवार के चिराग,दादा पीएम,चाचा सीएम और पिता मंत्री रह चुके
प्रज्वल रेवन्ना, जनता दल (सेक्युलर) के पूर्व सांसद और पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के पोते हैं। उनके पिता एच.डी. रेवन्ना कर्नाटक विधानसभा में विधायक हैं और पूर्व मंत्री रह चुके हैं। इस मामले में प्रज्वल पर सैकड़ों महिलाओं के साथ यौन शोषण और बलात्कार के आरोप हैं। उनके पूर्व ड्राइवर ने कोर्ट में गवाही दी थी कि प्रज्वल के फोन में 2,000 से अधिक अश्लील तस्वीरें और 40-50 वीडियो थे, जिनमें जद(एस) कार्यकर्ताओं, नौकरानियों और अन्य महिलाओं के साथ कथित यौन उत्पीड़न के दृश्य थे।
मामले की जांच और कानूनी प्रक्रिया
मामला अप्रैल 2024 में तब सामने आया जब हासन में पेन ड्राइव के जरिए हजारों अश्लील वीडियो वायरल हुए।