00 अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद कोतवाली पुलिस ने की कार्रवाई
TTN डेस्क
कोरबा। सिटी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत पावर हाउस रोड स्थित ‘एसएस प्लाजा’ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में शारदा टेलीकॉम के संचालक चेतन चौधरी (67 वर्ष) को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायाधीश के आदेश पर आरोपी को जेल भेज दिया गया है। आरोपी के विरुद्ध अपनी दुकान में कार्यरत एक नाबालिग लड़की के साथ गाली-गलौज व छेड़छाड़ करने के मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था।
घटना 9 अगस्त 2026 की है। मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही आरोपी चेतन चौधरी फरार चल रहा था। गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी ने अधिवक्ता के माध्यम से अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार मिश्रा ने आरोपी को जमानत का लाभ न दिए जाने के पक्ष में कड़े तर्क प्रस्तुत किए। अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए चेतन चौधरी की अग्रिम जमानत याचिका निरस्त कर दी।

अग्रिम जमानत याचिका खारिज होते ही कोतवाली पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए आरोपी को उसके ठिकाने से धर दबोचा। पुलिस ने वैधानिक प्रक्रियाओं के बाद आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

