छत्तीसगढ़ : भूपेश पुत्र चैतन्य बघेल को जेल, 14 दिन की न्यायिक हिरासत

TTN Desk

छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में आज 23 जुलाई को एक बड़ा मोड़ आया जब प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को रायपुर की एक विशेष अदालत में पेश किया। पांच दिनों की ED रिमांड पूरी होने के बाद, अदालत ने चैतन्य बघेल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। अब उन्हें 4 अगस्त, 2025 तक जेल में रहना होगा।

0 गिरफ्तारी और ED रिमांड

चैतन्य बघेल को ED ने 18 जुलाई, 2025 को गिरफ्तार किया था। यह गिरफ्तारी उनके 38वें जन्मदिन पर हुई थी, जब ED की टीम ने उनके भिलाई स्थित आवास पर छापा मारा था। गिरफ्तारी के बाद, ED ने उन्हें रायपुर की एक विशेष PMLA अदालत में पेश किया, जिसने उन्हें पांच दिनों की हिरासत में भेज दिया था। इस दौरान ED ने उनसे कथित शराब घोटाले से संबंधित कई सवाल किए और दस्तावेजों का सत्यापन किया।

0 शराब घोटाले की रकम को शेल कंपनियों में लगाया

ED का आरोप है कि चैतन्य बघेल ने कथित शराब घोटाले से प्राप्त 16.70 करोड़ रुपये की अपराध आय को दो शेल कंपनियों और कम मूल्यांकन वाली अचल संपत्ति सौदों के माध्यम से शोधन किया। ED के अनुसार, यह पैसा 2019 से 2022 के बीच राज्य की आबकारी प्रणाली में हेराफेरी करने वाले एक बड़े शराब सिंडिकेट द्वारा उत्पन्न किया गया था। ED ने दावा किया है कि चैतन्य बघेल ने अवैध नकदी को संदिग्ध लेनदेन के माध्यम से रूट करने में “केंद्रीय और सक्रिय भूमिका” निभाई, जिसमें ‘साहेली ज्वैलर्स’ से 5 करोड़ रुपये को ‘बघेल डेवलपर्स’ के तहत विकसित एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट “विट्ठल ग्रीन” में लगाना भी शामिल है।

0 राजनीतिक प्रतिशोध है ये : भूपेश

वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने बेटे की गिरफ्तारी को राजनीतिक प्रतिशोध बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। बघेल ने कहा कि यह गिरफ्तारी उन्हें और उनकी पार्टी को विधानसभा में महत्वपूर्ण मुद्दों, जैसे कि अडानी से संबंधित जंगलों की कटाई, को उठाने से रोकने की कोशिश है। कांग्रेस पार्टी ने भी इस कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हुए इसे विपक्ष की आवाज दबाने का प्रयास बताया है और 22 जुलाई को राज्यव्यापी “आर्थिक नाकाबंदी” का आह्वान किया था।

0 जरूरत पड़ी तो जेल में पूछताछ

ED ने अदालत को बताया कि चैतन्य बघेल से पूछताछ पूरी हो चुकी है और अब उन्हें न्यायिक हिरासत में रखने की आवश्यकता है। हालांकि, ED ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि आवश्यकता पड़ी तो अदालत की अनुमति से जेल में उनसे आगे पूछताछ की जा सकती है। चैतन्य बघेल के वकील ने उनकी गिरफ्तारी को गलत बताते हुए कहा कि उन्हें इस मामले में कोई नोटिस नहीं दिया गया था और यह बिना नोटिस गिरफ्तारी का पहला मामला है।