0 एक माह में पुनर्गणना के आदेश, तब तक के लिए मिला स्थगन,
याचिकाकर्ता बीजेपी प्रत्याशी को 248 वोट से हराया था,
बेंगलुरु, 16 सितंबर 2025।
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मालुरु विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक के.वाई. नानजेगौड़ा के 2023 के चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया है। कोर्ट ने मतगणना में अनियमितताओं का हवाला देते हुए चार सप्ताह के भीतर मतों की पुनर्गणना का आदेश दिया है।
0 मतगणना वीडियो प्रस्तुत न करने पर विवाद
न्यायालय ने जिला निर्वाचन अधिकारी की लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाया, क्योंकि उन्होंने मतगणना का वीडियो फुटेज प्रस्तुत नहीं किया। इस मामले में अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
0 चार सप्ताह में पुनर्गणना का आदेश
अदालत ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि मालुरु क्षेत्र के मतों की पुनर्गणना निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चार सप्ताह के भीतर पूरी की जाए। यह फैसला 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार के.एस. मंजुनाथगौड़ा द्वारा दायर याचिका के बाद आया, जिन्हें नानजेगौड़ा ने मात्र 248 वोटों से हराया था।(तालिका में देखिए चुनाव परिणाम 2023)
0राजनीतिक हलचल और उपचुनाव की संभावना
यह फैसला कर्नाटक की सत्ताधारी कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। पुनर्गणना के परिणामों के आधार पर मालुरु में उपचुनाव की स्थिति बन सकती है। हालांकि, कोर्ट ने 30 दिनों के लिए फैसले पर स्थगन दे दिया है, जिससे नानजेगौड़ा को तत्काल अयोग्यता से राहत मिली है।
0क्या होगा अगला कदम?
निर्वाचन आयोग अब पुनर्गणना की प्रक्रिया शुरू करेगा, जिसके परिणाम कर्नाटक की राजनीति में नए समीकरण बना सकते हैं।