कोयला ,डीएमएफ घोटाला : कारोबारी तिवारी को मिली जमानत पर छत्तीसगढ़ से बाहर रहना होगा

छत्तीसगढ़ : कारोबारी सूर्यकांत तिवारी को डीएमएफ और कोयला लेवी घोटाला मामलों में सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित डीएमएफ (जिला खनिज न्यास) घोटाले में गिरफ्तार किए गए कारोबारी सूर्यकांत तिवारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उन्हें कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी है। वे वैधानिक जरूरत होने पर ही छत्तीसगढ़ में रहेंगे।इसके साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने कोयला लेवी घोटाले से जुड़े मामले में उनकी अंतरिम जमानत रद्द करने से भी इनकार कर दिया है।

0 सुप्रीम कोर्ट का फैसला

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने दोनों मामलों पर विचार किया। एक मामला डीएमएफ घोटाले में अंतरिम जमानत के लिए तिवारी की याचिका से जुड़ा था, जबकि दूसरा मामला राज्य सरकार द्वारा कोयला लेवी मामले में दी गई उनकी जमानत रद्द करने की अपील से संबंधित था।
सूर्यकांत तिवारी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी, शशांक मिश्रा और तुषार गिरि ने अदालत में उनका पक्ष रखा। अधिवक्ताओं ने यह भरोसा दिलाया कि उनके मुवक्किल अदालत द्वारा लगाई गई सभी शर्तों का पालन करेंगे और जांच में पूरा सहयोग देंगे।
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सूर्यकांत तिवारी को सशर्त अंतरिम जमानत दे दी। खंडपीठ ने मई में दिए गए आदेश का हवाला देते हुए यह शर्त रखी कि तिवारी को जांच एजेंसियों या निचली अदालतों द्वारा आवश्यक होने पर ही छत्तीसगढ़ राज्य में रहना होगा।