रायपुर : 16 अक्टूबर, 2025
छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने आज गुरुवार की शाम एक बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए विभिन्न निगमों, मंडलों और आयोगों के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों को कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान कर दिया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा औपचारिक आदेश जारी कर दिया गया है। (देखें आदेश)
0 दर्जे का विवरण और प्रभाव
राज्य शासन के इस निर्णय के बाद निगम, मंडल और आयोग के अध्यक्षों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलेगा।
निगम, मंडल और आयोग के उपाध्यक्षों को राज्य मंत्री का दर्जा मिलेगा।
यह दर्जा इन पदाधिकारियों को उनकी पद की अवधि तक ही प्राप्त होगा।
0 महत्व और प्रोटोकॉल
यह कदम इन प्रमुख संस्थाओं के पदाधिकारियों को प्रशासनिक कार्यों में अधिक महत्व और प्रोटोकॉल प्रदान करेगा। इस दर्जे के साथ उन्हें कैबिनेट/राज्य मंत्री के समकक्ष शासकीय वाहन, सुरक्षा, आवास आवंटन और उच्च स्तरीय बैठकों में वरीयता जैसी सरकारी सुविधाएँ मिलेंगी।
राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, यह फैसला सरकार द्वारा अपने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने और उन्हें प्रशासनिक तंत्र में प्रभावी ढंग से शामिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। GAD का आदेश जारी होने के बाद अब इन संस्थाओं में नई प्रोटोकॉल व्यवस्था लागू की जाएगी।