बेंगलुरु : पूर्व प्रधानमंत्री का पोता प्रज्वल रेवन्ना बलात्कार मामले में दोषी, कोर्ट शनिवार को सुनाएगी सजा

TTN Desk

बेंगलुरु, 1 अगस्त 2025: कर्नाटक की एक विशेष अदालत ने हासन लोकसभा सीट से पूर्व सांसद और पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना को बलात्कार के एक मामले में दोषी ठहराया है। बेंगलुरु में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत के न्यायाधीश संतोष गजानन भट ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट सजा की अवधि का ऐलान शनिवार, 2 अगस्त 2025 को करेगी।

0फैसला सुनते ही बिलख पड़ा

फैसला सुनाए जाने के बाद प्रज्वल रेवन्ना अदालत कक्ष में भावुक हो गए और फूट-फूटकर रोने लगे। कोर्ट से बाहर निकलते समय भी उनकी आंखों में आंसू थे। यह मामला तब सुर्खियों में आया था जब 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान बेंगलुरु और आसपास के इलाकों में पेन ड्राइव के जरिए हजारों अश्लील वीडियो सामने आए, जिनमें प्रज्वल रेवन्ना पर कई महिलाओं के साथ यौन शोषण का आरोप लगा।

0 2144 पेज की चार्ज शीट,150 से अधिक गवाहों के बयान

प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ कर्नाटक के मैसूरु के केआर नगर में एक घरेलू सहायिका ने बलात्कार का मामला दर्ज कराया था। विशेष जांच दल (एसआईटी) ने इस मामले में 2,144 पन्नों की चार्जशीट दायर की थी, जिसमें 150 से अधिक गवाहों के बयान, डिजिटल सबूत, और फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) की रिपोर्ट शामिल थी। पीड़िता की साड़ी और वीडियो क्लिप इस मामले में प्रमुख सबूत साबित हुए।
अदालत ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376(2)(के) और 376(2)(एन) के तहत प्रज्वल को दोषी ठहराया, जिसमें न्यूनतम 10 साल की सजा और अधिकतम आजीवन कारावास का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम की धाराओं के तहत भी आरोप तय किए गए थे।

0 पावरफुल परिवार के चिराग,दादा पीएम और पिता मंत्री रह चुके

प्रज्वल रेवन्ना, जनता दल (सेक्युलर) के पूर्व सांसद और पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के पोते हैं। उनके पिता एच.डी. रेवन्ना कर्नाटक विधानसभा में विधायक हैं और पूर्व मंत्री रह चुके हैं। इस मामले में प्रज्वल पर सैकड़ों महिलाओं के साथ यौन शोषण और बलात्कार के आरोप हैं। उनके पूर्व ड्राइवर ने कोर्ट में गवाही दी थी कि प्रज्वल के फोन में 2,000 से अधिक अश्लील तस्वीरें और 40-50 वीडियो थे, जिनमें जद(एस) कार्यकर्ताओं, नौकरानियों और अन्य महिलाओं के साथ कथित यौन उत्पीड़न के दृश्य थे।
मामले की जांच और कानूनी प्रक्रिया
मामला अप्रैल 2024 में तब सामने आया जब हासन में पेन ड्राइव के जरिए हजारों अश्लील वीडियो वायरल हुए।

0 जर्मनी से लौटते ही गिरफ्तार

कर्नाटक सरकार ने 28 अप्रैल 2024 को विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया। प्रज्वल ने लोकसभा चुनाव के बाद 27 अप्रैल को देश छोड़कर जर्मनी भागने की कोशिश की थी, लेकिन 31 मई 2024 को बेंगलुरु हवाई अड्डे पर लौटते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनके खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस और गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया था।

0 प्रज्वल की मां पर भी आरोप

एसआईटी ने 26 गवाहों से पूछताछ की और मेडिकल रिपोर्ट, डीएनए सबूत, और अपराध स्थल के निरीक्षण के आधार पर चार्जशीट तैयार की। प्रज्वल की मां भवानी रेवन्ना पर भी पीड़िताओं के अपहरण की साजिश रचने का आरोप है, और उन्हें इस मामले में मुख्य आरोपी बताया गया।

0 सजा पर देश की नजर

यह मामला न केवल कर्नाटक बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ चार आपराधिक मामले दर्ज हैं, और यह फैसला उन सैकड़ों पीड़िताओं के लिए उम्मीद की किरण माना जा रहा है जो न्याय की प्रतीक्षा में हैं। कोर्ट के फैसले के बाद अब सभी की नजर 2 अगस्त 2025 को होने वाली सजा की घोषणा पर टिकी है।