नेशनल हेराल्ड केस : सोनिया,राहुल गांधी के खिलाफ ED की चार्जशीट कोर्ट ने खारिज की

TTN डेस्क

नई दिल्ली: नेशनल हेराल्ड से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और सांसद राहुल गांधी को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दायर की गई चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया, जिससे गांधी परिवार के खिलाफ चल रहे ट्रायल पर फिलहाल विराम लग गया है।

0 तकनीकी आधार पर हुई कार्रवाई

विशेष न्यायाधीश (PMLA) ने मुख्य रूप से तकनीकी और कानूनी आधार पर ईडी की शिकायत को खारिज कर दिया। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत ईडी कोई भी कार्रवाई तभी कर सकती है जब वह किसी ‘मूल अपराध’ (Predicate Offence) पर आधारित हो, जिसके लिए पुलिस द्वारा विधिवत प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज की गई हो।
कोर्ट ने पाया कि ईडी की वर्तमान चार्जशीट भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर एक निजी शिकायत पर आधारित थी, न कि किसी आधिकारिक एफआईआर पर। न्यायाधीश ने कहा कि बिना वैध एफआईआर के PMLA के तहत अभियोजन शिकायत पर संज्ञान नहीं लिया जा सकता।

0 ईडी ने कहा- जांच जारी रहेगी

अदालत के इस फैसले को गांधी परिवार के लिए एक बड़ी कानूनी जीत माना जा रहा है। हालांकि, ईडी के सूत्रों ने इसे केवल एक ‘तकनीकी आदेश’ बताते हुए कहा है कि एजेंसी मामले में अपनी जांच जारी रखेगी।
ईडी के अधिकारियों के अनुसार, दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने अब इस मामले में नई एफआईआर दर्ज कर ली है। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद, प्रवर्तन निदेशालय जल्द ही इस नई एफआईआर के आधार पर अदालत में दोबारा चार्जशीट दाखिल कर सकता है।

0 क्या है नेशनल हेराल्ड मामला?

यह मामला ‘यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड’ द्वारा ‘एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड’ (AJL) के अधिग्रहण से संबंधित है, जो नेशनल हेराल्ड अखबार की प्रकाशक थी। सोनिया और राहुल गांधी यंग इंडियन के प्रमुख शेयरधारकों में से हैं। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया था कि गांधी परिवार ने AJL की संपत्ति पर कब्जा करने के लिए यंग इंडियन के माध्यम से धोखाधड़ी की है।
इस मामले में ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से कई दौर की पूछताछ की थी, जिसके विरोध में कांग्रेस पार्टी ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन भी किए थे।