दो दिन की बैठक एक दिन में ही खत्म…GST कम, त्योहार बम-बम!

00 5% और 18%… अब होंगे सिर्फ दो टैक्स स्लैब

00 जीएसटी की नई दो दरें लागू: जानिए क्या सस्ता, क्या महंगा?

TTN Desk

नई दिल्ली। 56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक 3 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में एक दिन में समाप्त हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी की चार स्लैब (5%, 12%, 18%, 28%) को सरल कर दो स्लैब (5%, 18%) और एक विशेष 40% स्लैब लागू किया गया। नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी।

0 ये हुए प्रमुख निर्णय

नई दरें: 5% और 18% स्लैब, सिन और लग्जरी वस्तुओं पर 40%।

लागू तिथि: 22 सितंबर 2025 (नवरात्रि)।

उद्देश्य: आवश्यक वस्तुएं सस्ती करना, कर प्रणाली सरल करना।
क्या होगा सस्ता?

खाद्य: अनपैक्ड दूध, पनीर, रोटी (0%); घी, मक्खन, नमकीन, आइसक्रीम, बिस्किट (18% से 5%)।

व्यक्तिगत देखभाल: शैंपू, साबुन, टूथपेस्ट (18% से 5%); टूथपाउडर (12% से 5%)।

ऑटोमोबाइल: छोटी कारें, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, बस (28% से 18%)।

इलेक्ट्रॉनिक्स: टीवी, एसी, वॉशिंग मशीन (28% से 18%); साइकिल, नोटबुक (12% से 5%)।

स्वास्थ्य: दवाएं, चिकित्सा उपकरण (12% से 5%); कैंसर दवाएं, बीमा पॉलिसी (जीएसटी छूट)।

कृषि: उर्वरक, सोलर कुकर (12% से 5%)।

कपड़ा: 2500 रुपये तक के जूते, कपड़े (12% से 5%)।

मनोरंजन: होटल (7500 रुपये तक), सिनेमा टिकट (12% से 5%)।

0 जानिए क्या होगा महंगा?

40% स्लैब: लग्जरी कारें, 350 सीसी से अधिक की मोटरसाइकिल, तंबाकू, पान मसाला, एरेटेड ड्रिंक्स।

18% स्लैब: 2500 रुपये से अधिक के कपड़े, प्रीमियम हवाई टिकट (12% से 18%); कोयला (5% से 18%)।

0 ये हुए है अन्य सुधार

स्वचालित रिटर्न: रिटर्न फाइलिंग और रिफंड प्रक्रिया आसान।

राजस्व प्रभाव: 1.85 लाख करोड़ रुपये नुकसान की आशंका, खपत से भरपाई की उम्मीद।

0 ईवी पर विवाद

ईवी पर 5% से 18% या 40% जीएसटी का प्रस्ताव, अंतिम फैसला स्पष्ट नहीं क्योंकि केंद्र 5 प्रतिशत ही रखना चाहता राज्य बढ़ाना चाहते है दर।