दुर्घटना में एयरबैग नहीं खुलने पर टोयोटा कंपनी को 61 लाख के मुआवजे का आदेश,अधिवक्ता नूतन सिंह ने की पैरवी

फोटो: अधिवक्ता नूतन सिंह ठाकुर जो कि नगर निगम कोरबा के सभापति भी है।

TTN डेस्क

कोरबा/बिलासपुर।छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग ने सुरक्षा मानकों में कमी को लेकर टोयोटा कंपनी को भारी मुआवजा देने का आदेश दिया है। आयोग ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा के लिए महंगी कार खरीदने के बावजूद समय पर एयरबैग न खुलना सेवा में गंभीर कमी है।मामले में पीड़ित व्यवसाई की ओर से अधिवक्ता नूतन सिंह ठाकुर ने पैरवी की थी।

00 दुर्घटना और एयरबैग की विफलता

23 अप्रैल 2023 को कोरबा के प्रतिष्ठित व्यापारी अमित अग्रवाल की इनोवा कार रायपुर से कोरबा लौटते समय ग्राम तरदा के पास पेड़ से जा टकराई। इस भीषण सड़क दुर्घटना में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और अमित अग्रवाल गंभीर रूप से घायल हुए। हैरान करने वाली बात यह रही कि इतनी बड़ी टक्कर के बाद भी कार का एक भी एयरबैग नहीं खुला।

0 उपभोक्ता आयोग की सख्त टिप्पणी

कार मालिक सुमित अग्रवाल की शिकायत पर सुनवाई करते हुए राज्य उपभोक्ता आयोग ने कंपनी के तर्कों को खारिज कर दिया। आयोग ने माना कि:
* गंभीर क्षति के बावजूद एयरबैग न खुलना कार में ‘विनिर्माण दोष’ (Manufacturing Defect) को प्रमाणित करता है।
* ग्राहक सुरक्षा के भरोसे ही महंगी गाड़ियां खरीदता है, ऐसे में गुणवत्ताहीन वाहन बेचना सेवा में बड़ी लापरवाही है।

0 मुआवजे का विवरण

आयोग ने 28.11.2025 को अपने फैसले में टोयोटा कंपनी को 30 दिनों के भीतर कुल 61 लाख 46 हजार रुपये भुगतान करने का आदेश दिया:
* नई कार या राशि: ₹23.83 लाख
* इलाज का खर्च: ₹36.53 लाख
* मानसिक क्षतिपूर्ति: ₹1.00 लाख
* कानूनी खर्च: ₹10 हजार