छत्तीसगढ़ : मकान बिक्री के नाम पर 62 लाख रुपये की ठगी, पिता-पुत्री गिरफ्तार

​00 आरोपी का बेटा अब भी फरार, पुलिस तलाश में जुटी

TTN Desk

​रायपुर: मकान बेचने के नाम पर एक प्रार्थी से 62 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में पुलिस ने पिता-पुत्री को गिरफ्तार किया है। आरोपी असरफ अली और उनकी बेटी फिरोजा अली को तेलीबांधा पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि मामले में संलिप्त असरफ का बेटा असलम अली अभी फरार है।
​मामले का विवरण:
मामला 26 अगस्त 2025 का है, जब अख्तर अली नाम के एक व्यक्ति ने तेलीबांधा थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के अनुसार, अख्तर ने असरफ अली के साथ पुरैना, रायपुर स्थित उनके मकान को 83 लाख रुपये में खरीदने का सौदा किया था। इस सौदे के तहत, अख्तर ने असरफ को अग्रिम बयाना के रूप में 62.20 लाख रुपये दिए। यह राशि अलग-अलग किस्तों में असरफ के बैंक खाते के साथ-साथ उनके बेटे असलम अली और बेटी फिरोजा अली के बैंक खातों में भी जमा कराई गई थी।
​दोनों पक्षों के बीच 25 जुलाई 2024 को एक इकरारनामा भी निष्पादित किया गया था, जिसमें 11 महीने के भीतर विक्रय पत्र का पंजीयन कराने की शर्त थी।
​पैसे देने के बाद, जब प्रार्थी ने असरफ अली से मकान के दस्तावेज मांगे और विक्रय पत्र के पंजीयन की बात कही, तो उन्हें टालमटोल किया जाने लगा। बार-बार निवेदन करने के बावजूद कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। जब अख्तर अली ने खुद रायपुर आकर असरफ से मुलाकात की और शेष राशि देकर पंजीयन कराने को कहा, तो असरफ अली ने मकान बेचने से साफ इनकार कर दिया और धमकी भी दी।
​इस पर, प्रार्थी ने धोखाधड़ी और छल की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने असरफ अली, उनके बेटे असलम अली और बेटी फिरोजा अली के खिलाफ अपराध क्रमांक 545/25 के तहत धारा 318(4), 316(2), 3(5) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया।
​पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 26 अगस्त 2025 को आरोपी असरफ अली और फिरोजा अली को गिरफ्तार कर लिया। वहीं, इस मामले में आरोपी असलम अली अभी फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। आगे की विवेचना जारी है।