केंद्र ने बढ़ाया बोझ : व्हीकल फिटनेस टेस्ट शुल्क में 10 गुना तक हुई बढ़ोतरी, आयु आधार भी 15 से घटा 10 वर्ष किया

00 10 साल से पुराने वाहनों के लिए नया स्लैब लागू

TTN डेस्क

नई दिल्ली।सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने देशभर में वाहन फिटनेस परीक्षण शुल्क में संशोधन किया है, जिसमें दस गुना तक की वृद्धि हुई है। केंद्रीय मोटर वाहन नियम (पांचवां संशोधन) के तहत किए गए ये बदलाव तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं, जिसमें वाहन की आयु और श्रेणी के आधार पर शुल्क संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं।

0 ये है प्रमुख बदलाव….

1. आयु सीमा में कमी :
सभी संशोधनों में सबसे notable बदलाव उच्च फिटनेस शुल्क के लिए आयु सीमा में कमी है।
* पहले: 15 साल से पुराने वाहनों पर उच्च शुल्क लागू होता था।
* अब: केंद्र सरकार ने 10 साल पूरे कर चुके वाहनों के लिए भी उच्च शुल्क लागू कर दिया है।

2. नई आयु श्रेणियाँ :
सरकार ने अब आयु आधारित कई श्रेणियाँ पेश की हैं, जो पहले 15 वर्ष से अधिक के वाहनों के लिए एक समान दर के विपरीत है।
* श्रेणी 1: 10 से 15 वर्ष
* श्रेणी 2: 15 से 20 वर्ष
* श्रेणी 3: 20 वर्ष से अधिक पुराने वाहन
इन श्रेणियों के आधार पर शुल्क उत्तरोत्तर (progressively) बढ़ता जाएगा।

3. सभी वाहनों पर लागू
आयु-आधारित स्लैब सभी वाहन श्रेणियों पर लागू होते हैं, जिनमें शामिल हैं….

* दोपहिया वाहन
* तिपहिया वाहन
* क्वाड्रिसाइकिल
* हल्के मोटर वाहन (LMV)
* मध्यम और भारी माल/यात्री वाहन

📈 शुल्क में वृद्धि (उदाहरण):
| वाहन का प्रकार | आयु | पुराना शुल्क | नया शुल्क |
|—|—|—|—|

| भारी वाणिज्यिक वाहन (ट्रक/बस) | 20 वर्ष से अधिक | ₹2,500 | ₹25,000 |

| मध्यम वाणिज्यिक वाहन | 20 वर्ष से अधिक | ₹1,800 | ₹20,000 |

| हल्के मोटर वाहन (LMV) | 20 वर्ष से अधिक | – | ₹15,000 |

| तिपहिया वाहन | 20 वर्ष से अधिक | – | ₹7,000 |

| दोपहिया वाहन | 20 वर्ष से अधिक | ₹600 | ₹2,000 |

0 15 वर्ष से कम आयु के वाहनों के लिए शुल्क:

संशोधित नियम 81 के तहत, 15 वर्ष से कम आयु के वाहनों के लिए भी शुल्क बढ़ा दिया गया है:
* मोटरसाइकिल: ₹400
* हल्के मोटर वाहन: ₹600
* मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहन: ₹1,000