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अधिवक्ता संघ चुनाव का बिगुल फूंका:12 अप्रैल को होगा मतदान, 17 पदों के लिए मचेगा घमासान

TTN डेस्क

कोरबा। जिला अधिवक्ता संघ कोरबा की नई कार्यकारिणी (सत्र 2026-28) के लिए द्विवार्षिक चुनाव की औपचारिक घोषणा कर दी गई है। मुख्य चुनाव अधिकारी गोपी कौशिक ने चुनाव कार्यक्रम जारी करते हुए बताया कि आगामी 12 अप्रैल 2026 को जिला न्यायालय परिसर स्थित अधिवक्ता संघ भवन में मतदान संपन्न होगा। इस बार कुल 17 विभिन्न पदों पर निर्वाचन किया जा रहा है।

0 इन पदों के लिए होगा निर्वाचन

चुनाव कार्यालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, संघ के प्रमुख पदों सहित कार्यकारिणी के लिए चुनाव होंगे:
* अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और ग्रंथालय सचिव: प्रत्येक के लिए 1 पद।
* उपाध्यक्ष: 2 पद (1 पुरुष, 1 महिला कनिष्ठ)।
* सह-सचिव: 2 पद (1 पुरुष, 1 महिला कनिष्ठ)।
* सांस्कृतिक एवं क्रीड़ा सचिव: 2 पद (1 पुरुष, 1 महिला कनिष्ठ)।
* कार्यकारिणी सदस्य: 7 पद (जिसमें 2 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं)।

0 प्रत्याशियों के लिए कड़े पात्रता मापदंड

मुख्य चुनाव अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि नामांकन के दिन तक प्रत्याशियों के पास निर्धारित वकालत अनुभव होना अनिवार्य है:

* अध्यक्ष पद हेतु: 15 वर्ष का अनुभव।
* उपाध्यक्ष, सचिव और सांस्कृतिक सचिव हेतु: 7 वर्ष का अनुभव।
* सह-सचिव, कोषाध्यक्ष और ग्रंथालय सचिव हेतु: 5 वर्ष का अनुभव।
* कार्यकारिणी सदस्य हेतु: 03 वर्ष का अनुभव।

0 महत्वपूर्ण चुनावी तिथियां (संशोधित कार्यक्रम)
चुनाव अधिकारी द्वारा जारी ताजा शुद्धि पत्र के अनुसार तिथियां इस प्रकार हैं:

* प्रारंभिक मतदाता सूची का प्रकाशन: 23 मार्च 2026 (शाम 4:00 बजे)।
* सूची पर आपत्ति दर्ज करना: 26 मार्च (गुरुवार) दोपहर 12 से शाम 5 बजे तक।
* आपत्तियों का निराकरण: 27 मार्च (शुक्रवार)।
* अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन: 28 मार्च (शाम 4:00 बजे)।
* नामांकन फॉर्म वितरण व जमा: 29 और 30 मार्च (दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक)।
* नाम वापसी: 03 अप्रैल (दोपहर 12 से 2 बजे तक)।
* मतदान की तिथि: 12 अप्रैल 2026 (रविवार) प्रातः 8:30 से शाम 4:00 बजे तक।
* मतगणना एवं परिणाम: 13 अप्रैल 2026 को प्रातः 9:00 बजे से।

0 बकाया शुल्क और संघ की संपत्ति जमा करना अनिवार्य

चुनाव कार्यालय ने विशेष निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जिन सदस्यों ने 10 मार्च 2026 तक अपना सदस्यता शुल्क जमा नहीं किया है, वे मतदान के पात्र नहीं होंगे। साथ ही, संघ की संपत्ति, पुस्तकें या खेल कूद सामग्री 22 मार्च की शाम 4:00 बजे तक जमा नहीं करने वाले अधिवक्ताओं के नाम भी मतदाता सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे।